केंद्रीकृत वर्कफ़्लो केंद्र

जीएसटी कंप्लायंस हब

भारत में जीएसटी अनुपालन के लिए आपका मुख्य केंद्र। टैक्स इनवॉइस,GSTR-3B फाइलिंग, ITC मिलान (Reconciliation), ई-इनवॉइस औरई-वे बिल के विशेष दिशा-निर्देश — आधिकारिक पोर्टल पर जाने से पहले अपनी तैयारी की समीक्षा करें।

⚠️ सुरक्षा एवं अनुपालन सूचनाTheGSTCalculator.in एक शैक्षणिक व व्यावहारिक सहायता प्लेटफ़ॉर्म है, सरकारी वेबसाइट नहीं। सभी सामग्री मार्गदर्शन व अनुमान के लिए है। अंतिम रिटर्न फाइलिंग, इनवॉइस प्रमाणीकरण/IRN, ई-वे बिल जनरेशन, ITC क्लेम और नियत तारीखों का सत्यापन हमेशा आधिकारिक जीएसटी पोर्टल (gst.gov.in), ई-वे बिल पोर्टल या अधिसूचित IRP पर करें।
अंतिम समीक्षा: 8 मई 2026 • वित्तीय वर्ष 2026–27 अनुपालन संस्करण
अगली महत्वपूर्ण समय-सीमा

GSTR-1 (मासिक)

18
दिन शेष
नियत तिथि: 11 नवंबर
करदाता की श्रेणी के अनुसार तिथियां भिन्न हो सकती हैं। जीएसटी पोर्टल पर पुष्टि करें।
आगामी (इस चक्र में)
पूरा कैलेंडर देखें
GSTR-1 (मासिक)
फाइलिंग
नियत: 11 नव॰
GSTR-3B (मासिक)
भुगतान
नियत: 20 नव॰

त्वरित विक्रेता जांच

ITC लेने से पहले आपूर्तिकर्ता GSTIN की जांच करें।

पूरा टूल →

त्वरित विक्रेता जांच

खातों में जोड़ने से पहले आपूर्तिकर्ता के GSTIN की संरचना जांचें।

सुझाव: इनपुट क्रेडिट लेने से पहले पुष्टि करें कि Status = Active हो।

आपकी अक्टू॰ चेकलिस्ट

स्वतः सहेजा गया

अपनी अनुपालन जाँच शुरू करें

इनवॉइस व दस्तावेज़ मार्गदर्शिका

बिल जारी करने से पहले अपने बिलिंग दस्तावेज़ों की समीक्षा, निर्माण और सत्यापन करें।

GSTR-3B व रिटर्न मार्गदर्शिका

मासिक/तिमाही फाइलिंग, देनदारी रिपोर्टिंग, नियत तारीखें और विलंब शुल्क।

मासिक अनुपालन वर्कफ़्लो

1
1. इनवॉइस व दस्तावेज़ तैयार करें

अनिवार्य फ़ील्ड और टैक्स दरों की समीक्षा करें।

2
2. GSTIN, HSN और आपूर्ति स्थान सत्यापित करें

ग्राहक/विक्रेता डेटा और आपूर्ति स्थान नियमों की पुष्टि करें।

3
3. ई-इनवॉइस व ई-वे बिल जाँचें

टर्नओवर सीमा और माल परिवहन नियमों की पुष्टि करें।

4
4. GSTR-2B के साथ खरीद का मिलान करें

खरीद रजिस्टर और पोर्टल 2B के बिलों का मिलान करें।

5
5. पात्र व अपात्र (Blocked) ITC की समीक्षा करें

धारा 17(5) के तहत ब्लॉक क्रेडिट को अलग करें।

6
6. GSTR-3B सारांश तैयार करें

कर देनदारी की गणना और ITC सेट-ऑफ नियम लागू करें।

7
7. लेट फीस व ब्याज की जाँच करें

नियत तारीखों और विलंब शुल्क का अनुमान लगाएं।

8
8. आधिकारिक पोर्टल पर अंतिम रूप दें

सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करके रिटर्न दाखिल करें और टैक्स भरें।

आपके लिए उपयुक्त मार्ग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

जीएसटी कंप्लायंस हब क्या है?

जीएसटी कंप्लायंस हब TheGSTCalculator.in पर एक केंद्रीय डैशबोर्ड और मार्गदर्शिका केंद्र है, जहाँ सभी महत्वपूर्ण गाइड, चेकलिस्ट और कैलकुलेटर भारतीय करदाताओं के लिए एक व्यवस्थित वर्कफ़्लो में उपलब्ध कराए गए हैं।

क्या यह आधिकारिक जीएसटी पोर्टल है?

नहीं। TheGSTCalculator.in एक शैक्षणिक व व्यावहारिक सहायता प्लेटफ़ॉर्म है। अंतिम रिटर्न फाइलिंग, चालान भुगतान और आधिकारिक दस्तावेज़ केवल सरकार द्वारा अधिसूचित आधिकारिक पोर्टल्स (जैसे GST Portal, E-Way Bill Portal, IRP) पर ही किए जाने चाहिए।

मुझे किस गाइड से शुरुआत करनी चाहिए?

यदि आप जीएसटी नियमों में नए हैं, तो बिलिंग के लिए "जीएसटी इनवॉइस चेकलिस्ट" और मासिक रिटर्न दाखिल करने की तैयारी के लिए "GSTR-3B चेकलिस्ट" से शुरुआत करें।

क्या मुझ पर ई-इनवॉइस लागू होता है?

ई-इनवॉइसिंग आपके कुल वार्षिक कारोबार (AATO) पर निर्भर करती है। अपनी योग्यता और नियम जांचने के लिए हमारे "ई-इनवॉइस लिमिट चेकर" टूल का उपयोग करें।

GSTR-3B दाखिल करने से पहले ITC की समीक्षा कैसे करें?

सबसे पहले अपने खरीद रजिस्टर का GSTR-2B के साथ मिलान (reconciliation) करें, फिर ब्लॉक किए गए क्रेडिट (Blocked ITC) की पहचान करें और अंत में मान्य ITC को GSTR-3B में क्लेम करें।

जीएसटी अनुपालन में कौन से टूल्स मदद करते हैं?

मुख्य टूल्स में जीएसटी इनवॉइस जनरेटर, GSTR-2B रिकंसाइलर, ITC सेट-ऑफ कैलकुलेटर, ई-इनवॉइस लिमिट चेकर और जीएसटी देय तिथि (Due Date) चेकर शामिल हैं।

क्या आधिकारिक जीएसटी पोर्टल पर विवरण सत्यापित करना आवश्यक है?

हाँ। यद्यपि हमारे टूल्स सटीक अनुमान और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, फिर भी अंतिम कर देनदारी, क्रेडिट उपलब्धता और देय तिथियों को हमेशा सरकारी पोर्टल पर सत्यापित करना चाहिए।

आधिकारिक स्रोत एवं कार्यप्रणाली

यह हब व्यावहारिक वर्कफ़्लो, तुलनात्मक चार्ट और अनुपालन अनुमान प्रदान करता है। सभी गणनाओं और नियमों को आधिकारिक अधिसूचनाओं के साथ सत्यापित करना चाहिए। अंतिम रिटर्न फाइलिंग, चालान भुगतान, IRN जनरेशन और ई-वे बिल केवल सरकारी पोर्टल्स पर ही संपन्न करें।