धारा 47 व 50 अनुपालन टूल

जीएसटी लेट फीस व ब्याज कैलकुलेटर

विलंबित GSTR-3B, GSTR-1, GSTR-9 और अन्य रिटर्न के लिए धारा 47 विलंब शुल्क और धारा 50 शुद्ध कैश ब्याज की सटीक गणना करें। टर्नओवर कैप, निल रिटर्न छूट और पेनल्टी चालान अनुमान प्राप्त करें।

अंतिम समीक्षा: 7 मई 2026• अद्यतन दरें•फाइलिंग से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें

धारा 47: जीएसटी विलंब शुल्क (Late Fee) के नियम

केंद्रीय माल एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 की धारा 47 के अनुसार, नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क देना होता है:

नियमित रिटर्न (कर देयता सहित)
₹50 / दिन

₹25 CGST + ₹25 SGST प्रतिदिन। GSTR-3B और GSTR-1 दोनों पर लागू।

निल रिटर्न (शून्य देयता)
₹20 / दिन

₹10 CGST + ₹10 SGST प्रतिदिन। जहां उस माह में कोई बिक्री या आउटवर्ड सप्लाई नहीं हुई।

GSTR-9 वार्षिक रिटर्न
₹50 – ₹200 / दिन

टर्नओवर स्लैब के आधार पर (FY 2022–23 से ₹5 Cr तक ₹50/दिन, अधिकतम टर्नओवर का 0.04%)।

टर्नओवर आधारित अधिकतम लेट फीस सीमा (Max Caps)

श्रेणी / टर्नओवर स्लैबदैनिक दरअधिकतम CGST कैपअधिकतम SGST कैपकुल अधिकतम कैप
निल रिटर्न (GSTR-3B / 1)₹20 / दिन₹250₹250₹500
वार्षिक टर्नओवर ₹1.5 करोड़ तक₹50 / दिन₹1,000₹1,000₹2,000
वार्षिक टर्नओवर ₹1.5 Cr से ₹5 Cr₹50 / दिन₹2,500₹2,500₹5,000
वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक₹50 / दिन₹5,000₹5,000₹10,000

धारा 50: शुद्ध कैश कर पर 18% ब्याज का नियम

वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित धारा 50(1) के प्रावधान के अनुसार, नियत तिथि के बाद विलंबित रिटर्न दाखिल करते समय ब्याज की गणना केवल शुद्ध नकद कर देयता (Net Cash Liability) पर की जाती है।

ब्याज का गणितीय सूत्र:
ब्याज (₹) = (शुद्ध कैश कर देयता × 18 × विलंब के दिन) ÷ (365 × 100)

महत्वपूर्ण अपवाद: यदि करदाता ने गलत या अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करके उसका उपयोग कर लिया है, तो वित्त अधिनियम 2022 के तहत संशोधित धारा 50(3) के अनुसार उस पर 24% वार्षिक दर से ब्याज देय होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

जीएसटी लेट फीस (धारा 47) की गणना कैसे होती है?

जीएसटी कानून की धारा 47 के तहत, नियमित रिटर्न (GSTR-3B व GSTR-1) पर ₹50 प्रति दिन (₹25 CGST + ₹25 SGST) का विलंब शुल्क लगता है। निल रिटर्न (Nil Return) के लिए यह ₹20 प्रति दिन (₹10 CGST + ₹10 SGST) है। यह शुल्क देय तिथि से वास्तविक फाइलिंग तिथि तक प्रतिदिन जुड़ता है।

क्या GSTR-3B और GSTR-1 पर लेट फीस की अधिकतम सीमा (Max Cap) है?

हाँ, सरकार द्वारा तर्कसंगत कैप निर्धारित की गई है: निल रिटर्न पर अधिकतम ₹500; ₹1.5 करोड़ तक टर्नओवर पर अधिकतम ₹2,000; ₹1.5 करोड़ से ₹5 करोड़ तक टर्नओवर पर अधिकतम ₹5,000; और ₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर अधिकतम ₹10,000 (CGST+SGST)।

जीएसटी ब्याज (धारा 50) किस राशि पर लगाया जाता है?

धारा 50(1) के अनुसार, 18% वार्षिक ब्याज केवल शुद्ध कैश कर देयता (Net Cash Liability) पर लगता है—यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से चुकाए जाने वाले हिस्से पर। यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत दावा करके उसे उपयोग किया है, तो धारा 50(3) के तहत 24% वार्षिक ब्याज लागू होता है।

क्या रविवार या सार्वजनिक अवकाश होने पर लेट फीस माफ होती है?

यदि नियत तिथि (Due Date) के दिन अवकाश है, तो सामान्यतः अगला कार्यदिवस नियत तिथि माना जाता है। लेकिन यदि आप नियत तिथि बीत जाने के बाद रविवार को रिटर्न फाइल करते हैं, तो विलंब शुल्क और ब्याज की गणना में वह दिन शामिल रहता है।

वार्षिक रिटर्न GSTR-9 के लिए लेट फीस के क्या नियम हैं?

वित्तीय वर्ष 2022–23 से तर्कसंगत नियमों के अनुसार: ₹5 करोड़ तक टर्नओवर पर ₹50/दिन (अधिकतम टर्नओवर का 0.04%); ₹5 करोड़ से ₹20 करोड़ तक ₹100/दिन (अधिकतम टर्नओवर का 0.04%); तथा ₹20 करोड़ से अधिक पर ₹200/दिन (अधिकतम टर्नओवर का 0.5%)।

क्या यह कैलकुलेटर पोर्टल पर सीधे लेट फीस जमा कर सकता है?

नहीं। यह कैलकुलेटर अनुमान और तैयारी के लिए है। वास्तविक लेट फीस अगले महीने के GSTR-3B में ऑटो-पॉप्युलेट होती है जिसे आपको जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से जमा करना होता है।

कानूनी व सुरक्षा अस्वीकरण

यह कैलकुलेटर CGST अधिनियम 2017 की धारा 47 व धारा 50 तथा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं (अधिसूचना सं. 19/2021-CT आदि) पर आधारित एक सिस्टम-जनरेटेड अनुमान प्रदान करता है। वास्तविक देयता जीएसटी पोर्टल पर स्वतः परिकलित आंकड़ों, सरकारी एमनेस्टी योजनाओं और विभागीय आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती है। रिटर्न दाखिल करने से पहले आधिकारिक जीएसटी पोर्टल या अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) से पुष्टि अवश्य करें।